आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मालवीय नगर सीट से विधायक सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। इसके बावजूद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के अस्पतालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारती के खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो केस दर्ज हुए थे। इनमें से एक में उन्हें जमानत मिली है।
उनके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले की सुनवाई शनिवार को होगी। तब तक भारती को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट में भारती के मामले की पैरवी करने वाले वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय ने निजी मुचलके पर एक केस में इस शर्त के साथ उन्हें जमानत दे दी है कि वह गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे और सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जनवरी को भारती, रायबरेली गेस्ट हाउस से निकलकर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
इसके बाद भारती की पुलिसवालों से काफी तीखी बहस हुई। इसी दौरान एक युवक ने भारती पर स्याही भी फेंक दी। भारती की उस युवक के साथ भी तीखी नोंकझोंक हुई। दोनों तरफ से जमकर अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद पुलिस ने भारती को गेस्ट हाउस में ही रोक लिया। आरोप है कि भारती पर स्याही से हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस का कहना है कि भारती को समूहों के बीच शत्रुता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।