पर्यटन सचिव दिलिप जावलकर ने बताया की शादी समारोह में शामिल होने को उत्तराखण्ड और अन्य राज्यों से आये हुए मेहमानों को क्वारन्टीन नहीं होना होगा। उनके साथ यह शर्त होगी कि विवाह के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। इन सभी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हस्ताक्षरित कर जमा करना होगा।
शादी समारोह आयोजित करने वाले होटल अथवा बैंकट हॉल स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सूचित करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें अपने कर्मचारियों तथा आगंतुकों का डेटाबेस अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा।